Sunday, September 8, 2024
उत्तराखंड

हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिये पुनर्वास के आदेश

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत देते हुये सरकार को इनके पुनर्वास के आदेश दिये हैं। अब सरकार को यहां रेलवे की जमीन में सालों से रह रहे लोगों को कहीं और बसाना पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को ये योजना बतानी होगी कि इन लोगों का कैसे और कहां पुनर्वास किया जाएगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये परिवार दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं। वो भी इंसान हैं और अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं। अदालतों को संतुलन बनाए रखने और राज्य को इस संबंध में कुछ करने की जरूरत है।
लोगों के पुनर्वास की योजना बनाने संबंधी आदेश की सूचना मिलते ही वहां रह रहे लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। इस आदेश के बाद लोगों को उम्मीद है कि पक्के मकानों से हटाने से पहले सरकार उनका पुनर्वास करेगी।
आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार इस जमीन पर 4,365 लोगों ने अतिक्रमण किया है। जबकि लोगों का कहना है कि इस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। इस विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवारों के करीब 50,000 लोग रह रहे हैं जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *